दुकान वा घर में दी दबिश, 37 कर्जदारों के कोरो चेक, शपथ पत्र, 6 बाइक, एक कार जप्त
अनूपपुर। आर्थिक संकट के कारण सूदखोरी के कुचक्र में फंसकर बर्बाद हो रहे गरीब व जरूरतमंदों से ब्याज के नाम पर शोषण किया जाकर कर्ज दिये जाने के नाम पर उनसे उनकी मोटर सायकल, कार एवं सोना - चांदी के जेवर गिरवी रखते हुए मूल रकम से कई गुना ब्याज वसूला वसूले जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। मामले में पुलिस ने कर्ज के नाम पर सूदखोरी कर ब्याज वसूलकर शोषण किये जाने की शिकायतों पर वार्ड क्रमांक 14 चेतना नगर में संचिालत आरसीएम दुकान के संचालक सुरेश सिहं पंवार के दुकान एवं घर में दबिश देते हुए 37 पीड़ित कर्जदारों के कोरे चेक, कर्ज लिये जाने के संबंध में शपथ पत्र के साथ आरोपी के घर से कर्जदारो की खड़ी कराई गई 6 बाइक एवं 1 कार को जप्त किया गया है। जप्त रिकार्ड के अनुसार करीब 57 लाख 48 हजार की राशि ब्याज में आरोपी सूदखोर के द्वारा वसूली की जा चुकी है।
यह है मामला
अनूपपुर में कई जरूरतमंदो को कर्ज के जाल में फंसाकर सूदखोरी कर ब्याज वसूलकर शोषण किये जाने की शिकायत शिवदास राठौर पिता तुलसीदास राठौर उम्र करीब 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 1 सामतपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से की गई। शिकायत में बताया गया कि आर्थिक तंगी के चलते मजबूरीवश उसने चेतना नगर स्थित आरसीएम दुकान के संचालक सुरेश सिहं पंवार से अक्टूबर 2022 में पचास हजार रूपये का कर्ज लिया था, जिसके बदले सुरेश सिंह पंवार ने कोरे चेकों पर हस्ताक्षर कराकर ले लिया था, अब तक उसने 95 हजारू रूपये देने के बाद भी सुरेश सिहं पंवार द्वारा मूलधन 50 हजारू रूपये बकाया होना कहकर डराया धमकाया जाता है और साथ में बैंक चेक को न्यायालय में लगाकर कोर्ट से नोटिस भी करा दिया है। जिसके बाद पुलिस ने सूदखोर सुरेश सिहं पंवार पिता जयकरण सिहं पंवार उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 14 चेतना नगर के खिलाफ धारा 420 भादवि. 3,4 म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाकर मामले को विवेचना में लिया गया।
वहीं दूसरे मामले में श्यामसुन्दर मिश्रा पिता स्व. शिवप्रसाद मिश्रा उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड 9 बाबा कालोनी अनूपपुर द्वारा थाना कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कोरोना महामारी के समय आर्थिक तंगी के चलते वर्ष 2021 में आरसीएम दुकान के संचालक सुरेश सिहं पंवार से 5 लाख रूपये का कर्जा लेकर अपने बैंक के कोरे चेक रख दिये थे, जो अब तक 7 लाख 50 हजार रूपये व्याज देने के बाद भी सुरेश सिहं पंवार द्वारा मूलधन 5 लाख रूपये बकाया होना बताकर परेशान किया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट पर भी पुलिस ने आरसीएम दुकान के संचालक सूदखोर सुरेश सिहं पंवार के खिलाफ धारा 318(4) बी.एन.एस. एवं 3.4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
सूदखोर से एसपी ने स्वयं की पूछताछ
पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान द्वारा गुरुवार की रात्रि थाना कोतवाली अनूपपुर पहुंचकर गिरफ्तार आरोपी सुरेश सिहं पंवार से स्वयं पूछताछ की गई। आरोपी सूदखोर ने कोरोना महामारी को आपदा का अवसर बनाकर अपना सूदखोरी का काम किया गया। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा कोराना महामारी के समय कई लोगो का व्यापार एवं काम ठप्प हो जाने पर उनकी मजबूरी एवं परेशानियां का लाभ उठाकर दो गुना ब्याज दर पर लोगों को कर्जा दिया, जिसके बदले में उनकी बाइक, कार सहित सोना - चांदी के जेवर गिरवी रखवाया जाकर ब्याज वसूला जाने लगा, जप्त रिकार्ड के अनुसार लगभग 57 लाख 48 हजार की राशि ब्याज में आरोपी सूदखोर द्वारा अब तक वसूली जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि जो भी नागरिक इस तरह के कर्ज एवं ब्याज के जाल में फंसकर सूदखोरों से परेशान चल रहे हो वे अपनी परेशानी को बिना छिपाये सूदखोरो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस की मदद लें।
इनकी रही भूमिका
सूदखोरो के खिलाफ की गई कार्यवाही में कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के साथ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार साहू, सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, प्रधान आरक्षक शिवशंकर प्रजापति, शेख रसीद, महेन्द्र सिहं राठौर, प्रधान आरक्षक खेमराज सिहं, आरक्षक प्रकाश तिवारी, अब्दुल कलीम, दीपक बुन्देला, महिला आरक्षक जानकी को पुरुष्कृत किये जाने की घोषणा की है साथ पुलिस अधीक्षक ने जिले में अन्य सूदखोरी के शिकार में फंसे लोगो की मदद किये जाने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।