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अंतिम संस्कार हेतु गृहग्राम गये परिवार के सूने मकान में अज्ञात चोरो ने बोला धावा

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अनूपपुर। रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर के वार्ड क्रमांक 7 अंबेडकर भवन के सामने राजनगर निवासी मणिन्द्र सिंह  पिता स्व. हरीशंकर सिंह उम्र 34 वर्ष ने अपने सूने घर का ताला तोड़ते हुए अज्ञात चोरो द्वारा सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान लगभग 90 हजार की चोरी कर ले जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जहां शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

मामले की जानकारी के अनुसार मणिन्द्र सिंह पिता स्व. हरीशंकर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई कि 14 अप्रैल को उसकी बड़ी मॉ का देहांत होने से उनके शव को लेकर अपने गृह ग्राम गंभीरपुर थाना मगहा जिला गोरखपुर उ.प्र. पूरे परिवार सहित घर का ताला बंद करके गया हुआ था, जहां 30 अप्रैल की सुबह लगभग 5.38 बजे पड़ोसी द्वारा फोन के माध्यम से घर का ताला टूटे होने की जानकारी दी, जिसकी सूचना मिलते ही जब मै वापस घर पहुंचकर देखा तो घर के अंदर रखी पेटी, अलमारी एवं दीवान के अंदर रखे सामान बर्तन, डिनरसेट,पूजा वाले बर्त, टार्च, एलईडी टीवी सहित सोने का मंगलसूत्र, एक कान की बाली, टप्स, सोने की चैन, एक अंगूठी, 4 नग कान की किल तथा दो जोड़ी चांदी की पायल, चांदी के 20-25 सिक्के अनुमानित कीमत 70 हजार रूपए अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। वहीं शिकायतकर्ता मणिन्द्र सिंह ने बताया कि चोरी हुए कुल सामान की कीमत लगभग 9 लाख रूपए है, लेकिन पुलिस ने उक्त चोरी के सामान की कीमत 90 हजार रूपए आंकी है। वहीं थाना प्रभारी रामनगर अमर वर्मा ने बताया कि उक्त सामान पुराना था, तथा पुराने सामान की कीमत का आंकलन पुराने रेट के आधार पर 90 हजार रूपए का आंकलन हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में रामनगर पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में जुटी हुई है। 

काम दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

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अनूपपुर। रोजगार दिलाने के नाम से नाबालिग वा उसकी सहेली को बहला फुसलाकर आरोपी द्वारा कोतमा लाने के बाद नाबालिक के साथ गोविंदा नर्सरी में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जाहिद खान पिता पप्पू खान उम्र 26 वर्ष निवासी गोविंदाके खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 एवं 3,4 पास्को एक्ट एवं 3(2)5 एसीएसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले विवेचना में लिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पूर्व में भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है।

मामले की जानकारी देते हुए कोतमा थाना प्रभारी सुन्द्रेश मरावी ने बताया कि शहडोल जिले में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने 1 मई को थाना पहुंच शिकायत दर्ज कराई कि 24 अप्रैल को वह अपनी सहेली के साथ अमलाई रेल्वे स्टेशन गई थी, इस दौरान अमलाई रेल्वे स्टेशन पर उसे जाहिद खान मिला तथा दोनो को रोजगार दिलाने के नाम पर बहलाते फुसलाते हुए ट्रेन में बैठाकर कोतमा ले आया और पीडि़ता के साथ गोविन्दा के नर्सरी में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। जिस पर पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. इसरार मन्सूरी द्वारा थाना प्रभारी कोतमा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु किया गया है।

नाबालिक को दो दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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अनूपपुर। राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग को अरोपी द्वारा दो दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी चेतभान सिंह मरावी उर्फ बबलू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कस्तूरी के खिलाफ धारा 363, 376, 376 (3) एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर 2 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. इसरार मन्सूरी ने बताया कि 30 अप्रैल को नाबालिग अपने परिजनों के साथ थाना पहुंच शिकायत करते हुए बताई कि कुछ दिनों पूर्व वह धान काटने गई थी, जहां उसकी पहचान चेतभान सिंह मरावी उर्फ बबलू से हुई, जिसके बाद से दोनो के बीच बातचीत होने लगी, जिसके बाद 22 अप्रैल को चेतभान ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ग्राम कस्तूरी ले गया और दो दिनों तक घर में बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म किया है। जहां शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चेतभान सिंह मरावी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 2 मई को गिरफ्तार किया गया है।

बेकसूर नाबालिग के साथ अनूपपुर पुलिस ने थाने में की मारपीट, एडीजीपी व एसपी से हुई शिकायत

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एसडीओपी सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों पर एफआईआर की मांग 

अनूपपुर। कोतवाली थाना अनूपपुर में बीते दिनों कुछ पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर 17 वर्षीय बेकसूर नाबालिग लडक़े को जबरन थाना लाकर उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट एवं गाली गलौच किए के मामले में नाबालिग के पिता कमलेश यादव पिता ददनराम यादव निवासी ग्राम सीतापुर ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी. सागर एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवॉर को लिखित शिकायत करते हुए मारपीट किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पिता ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई मारपीट से मेरे पुत्र को गंभीर चोट आई है, जिसका जिला चिकित्सालय अनूपपुर में इलाज कराया गया है।
हैरानी की बात है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी भी शून्य ही चल रही है, जबकि मामला खुले तौर पर मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन रहा है जिसकी इजाजत देश का कानून भी नहीं देता है। 

यह है मामला

मामले की जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता कमलेश यादव ने 29 अप्रैल को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि 26 अप्रैल की रात लगभग 9 बजे अनूपपुर पुलिस की दो डग्गी वाहन में उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, महेन्द्र राठौर, मनोज गुर्जर एवं वाहन चालक दिनेश पाटिल मेरे घर पहुंचे तथा गाली गलौज करने लगे, जिसका वीडियो मेरा पुत्र बना रहा था, जैसे वीडियो बनते पुलिस वालों ने देखा तो मेरे पुत्र का मोबाइल छुड़ा लिया तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने जबरन मेरे नाबालिग पुत्र को पुलिस गाड़ी में बैठा कर थाना ले आये और बेरहमी से पिटाई करने के साथ मेरे पुत्र द्वारा बनाये गये वीडियों को फोन से डिलीट करवाया गया। 

रेत की जब्ती के लिए पहुंची थी पुलिस

प्रार्थी कमलेश यादव ने बताया कि मेरे घर पहुंची पुलिस ने बताया कि एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा ने तुम्हारे घर में रखे हुए रेत के जब्ती की कार्यवाही हेतु हमें भेजा गया है, जहां मेरे भाई संतदास यादव ने पुलिस को बताया था कि उक्त रेत को मैने अपने बांउड्रीवॉल की छपाई के लिए रखा हॅू, जिसकी रॉयल्टी मेरे पास है। जहां उक्त पुलिस द्वारा लेन देन की बात किया जाने लगा, जिस पर मेरे नाबालिग पुत्र ने पूरे मामले का वीडियो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बना रहा था, लेकिन वीडियों बनाते हुए जैसे ही नजर पुलिस वालो पर पड़ी उन्होने उसे मोबाइल छुड़ाते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए उसे थाना ले आये और रात लगभग 11.30 बजे मेरे पुत्र को छोड़ा गया।

एसडीओपी ने फेंक दिया था आवेदन

शिकायत में बताया गया कि अनूपपुर पुलिस ने बर्बरता एवं उनके द्वारा बिना किसी कारण के मेरे नाबालिग पुत्र के साथ की गई मारपीट और पुलिस वाहन में बैठाकर थाना लाकर मारपीट करने के बाद 27 अप्रैल को मेरे द्वारा एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के पास पहुंच लिखित आवेदन दिया गया, जहां एसडीओपी अनूपपुर ने मेरे द्वारा अनूपपुर पुलिस को भेजे जाने की बात कहते हुए मेरा आवेदन फेंक दिया गया। 

एफआईआर दर्ज करने की मांग

नाबालिक के पिता ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल एवं पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत में एसडीओपी सुमित केरकेट्टा सहित उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे, प्रधान आरक्षक शेख रसीद सहित अन्य पर मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 75 के विरूद्ध मेरे नाबालिग पुत्र के साथ जानबूझकर बिना किसी कारण वा बिना किसी अपराध के घर में घुस कर मारपीट किए जाने तथा जबरन क्रूरता पूर्वक पुलिस वाहन में बैठाकर थाना लाने तथा बिना कोई अपराध के रात लगभग 11.30 बजे छोड़े जाने जैसे कृत्य पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई है।

इनका कहना है

शिकायत प्राप्त हुई है, इस संबंध में कोतवाली अनूपपुर से जानकारी मंगाई गई है।

मो. इसरार मन्सूरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर


प्राथमिक शिक्षक का मिला शव, पुलिस जुटी जांच में

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अनूपपुर। राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज तिराहा के पास 1 मई को अज्ञात शव देखे जाने की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगो से शव की शिनाख्त हेतु पूछताछ की गई। जहां पूछताछ में मृतक की पहचान अर्जुन सिंह पिता मिठ्ठू सिंह परस्ते उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम लाखौरा के रूप में की गई। जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार करते हुए शव को पीएम हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक अर्जुन सिंह परस्ते जो कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय लाखौरा में शिक्षक है, जो सोमवार को घर से निकले थे और वापस नही आये। 



पशु तस्करी करते पिकअप वाहन से 6 नग मवेशी जब्त, दो के खिलाफ मामला दर्ज

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अनूपपुर।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरा में पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में 6 नग मवेशियों सहित पिकअप वाहन को जब्त करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम एवं एमबी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन चालक वा वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। 

मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद जैन ने बताया कि 30 अप्रैल की रात लगभग 11 बजे मुखबिर की सूचना पर ग्राम सकरा के पास वाहन क्रमांक एमपी 19 जेड 8520 को रोककर वाहन की तलाशी ली गई, जहां वाहन में 6 नग मवेशी लोड़ थी, जिस संबंध में वाहन चालक विष्णु गुप्ता पिता राममणी गुप्ता सतना से पूछताछ की गई, जिसने उक्त मवेशियों को सकरा से सतना ले जाना बताया तथा वैद्य दस्तावेज नही होने पर पुलिस उक्त वाहन को जब्त करते हुए वाहन चालक वा वाहन मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
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