अनूपपुर। कोतमा न्यायालय से विधानसभा चुनाव 2013 में अन्य व्यक्ति के नाम से मतदान करने वाले फर्जी मतदाता को 3 माह की सजा एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन अधिकारी वृंदा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीतेन्द्र ङ्क्षसह तोमर के न्यायालय से उनके प्रकरण क्रमांक 4/14 थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 35/13 धारा 171 (एच) के तहत आरोपी संजय कुमार मिश्रा पिता राजधर मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी पुरानी डबल स्टोरी जमुना कॉलरी क्वाटर नंबर सी-1/131 को 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला निर्वाचन संबंधी अपराध का होने पर विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर शासन द्वारा इस अपराध का विचारण शीघ्र करवाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कोतमा न्यायालय में पदस्थ एडीपीओ राजगौरव तिवारी को नोडर ऑफिसर बनाया गया था उन्होने न्यायालय में शीघ्र सुनवाई हेतु धारा 309 का आवेदन पेश कर मामले को शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया था, जिस पर न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया। घटना के संबंध मे बताया कि थाना भालूमाडा अंतर्गत विधानसभा चुनाव 2013 में शासकीय माध्यमिक शाला जमुना कॉलरी में मतदान केन्द्र क्रमांक 87/133 में दिनांक 25 नवम्बर 2013 की शाम 4 बजे आरोपी संजय कुमार मिश्रा बिना मतदान पर्ची के मतदान करने आया था जिसका मतदाता सूची में नाम नही था जहां आरोपी संजय कुमार /मिश्रा, पंकज पिता मनोज 481/1161 की कच्ची पर्ची मतदान स्थल पर मतदान हेतु लेकर आया था उक्त मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकार उदयभान सिंह द्वारा जांच करने पर फर्जी मतदाता होना पाया था जिस संबंध में उन्होने थाना भालूमाडा को लिखित शिकायत दी थी जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 354/13 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर मामला न्यायालय में पेश किया गया था।
विधानसभा चुनाव 2013 में फर्जी मतदान करने वाले आरोपी को कारावास
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