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चचाई आबाद में अवैध रूप से 94390 घनमीटर रेत उत्खनन पर 28 करोड वसूलने कलेक्टर दिए आदेश

सोमवार, 18 मार्च 2019

/ by News Anuppur
सोन नदी 

वर्ष 2017 में खनिज, राजस्व एवं पुलस ने की थी संयुक्त कार्यवाही, एक्सकेवेटर मशीन हुई थी जब्त
अनूपपुर। ग्राम चचाई आबाद की शासकीय आराजी खसरा क्रमांक 1/304 सोन नदी स्थल बाबाकुटी शिथिलीकरण टैंक के समीप 8 जून 2017 को अवैध रूप से 94390 घनमीटर रेत उत्खनन पर अनावेदक कमलेश सिंह चंदेल निवासी चचाई के विरूद्ध 28 करोड 31 लाख 70 हजार रूपए वसूलने के आदेश 15 मई को कलेक्टर ने पारित कर दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम चचाई आबाद में कमलेश सिंह चंदेल के नाम से स्वीकृत रेत खदान खसरा नंबर 1/304 रकवा 5.000 हेक्टेयर की संयुक्त रूप खनिज, राजस्व एवं पुलिस की उपस्थिति में जांच किए जाने पर कमलेश सिंह के नाम पर स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र की सीमा से बाहर बाबाकुटी शिथिलीकरण टैंक के समीप एक्सकेवेटर सीरियल नंबर एन 602डी 01637 को म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2150/आर/2988/16/12-1 भोपाल दिनांक 22 मई 2017 में दिए गए निर्देशो के अनुसार नदियो में रेत उत्खनन मशीन द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के निर्देशानुसार एक्सकेवेटर मशीन को जब्त किया गया था। जहां खनिज निरीक्षक एवं निरीक्षण दल द्वारा रेत खदान क्षेत्र में पानी होने के कारण स्थल निरीक्षण का मूल्यांकन किया जाना संभवन नही था इसके साथ ही स्वीकृत रेत खदान के बाहर रेत उत्खनन कराए जाने के कई गड्ढे पाए जाने पर उक्त गड्ढो की पैमाइश की गई तथा पैमाइश पर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर लगभग 94390 घनमीटर रेत का उत्खनन कराया जाना पाया। जिसके बाद खनिज निरीक्षक एवं निरीक्षण दल द्वारा कमलेश सिंह के विरूद्ध बिना वैध प्राधिकार के स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनिज रेत उत्खनन किए जाने पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (6) के अंतर्गत प्रश्मनीय कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन 16 जून 2017, स्थल पंचनामा, नजरी नक्शा, फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत किए गए एवं खनिज निरीक्षक के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 10 जुलाई 2017 को कमलेश सिंह निवासी चचाई को उक्त आरोप में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिस पर 28 जुलाई 2017 को कमलेश सिंह निवासी चचाई ने जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया खनिज निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन स्थल पर जब्त की गई मशीन एवं रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत किया प्रतिवेदन असत्य एवं भ्रामक है एवं स्थल निरीक्षण की पैमाइश के दौरान उन्हे कोई सूचना नही दी गई, स्थल निरीक्षण के समय स्थल पर मशीन मौजूद थी लेकिन मशीन से रेत का उत्खनन कार्य नही कराया जा रहा था। खनिज निरीक्षक एवं जांचदल द्वारा मशीन के चालक खदान के कार्यरत कर्मचारी एवं अन्य ग्रामीणजनो से पूछताछ नही की गई। जवाब में उन्होने बताया कि ग्राम चचाई आबाद के खसरा क्रमांक 304/1 रकवा 5.000 हेक्टेयर पर 31 मार्च 2020 तक के लिए विधिवत रेत खदान स्वीकृत है, वह वर्ष 2015 के माह नवम्बर से खदान को संचालित किया है। उन्होने जवाब में कहा कि बाबाकुटी शिथिलीकरण टैंक के तरफ मेरी स्वीकृत रेत खदान सोन नदी से लगे क्षेत्र पर म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी चचाई के सिविल विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष रेत को हटाकर नदी में उपलब्ध रेत का एकत्रीकरण कर बांध बनाया जाकर चचाई विद्युत मंडल के आवासीय कर्मचारियो के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है, खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज रेत उत्खनन में की गई पैमाइश स्थल पर पाव जनरेटिंग कंपनी द्वारा रेत का उत्खनन अस्थाई बांध निर्माण हेतु कराया गया है, किन्तु खनिज निरीक्षक द्वारा अनावश्यक रूप से उसके विरूद्ध खनिज रेत के अवैध उत्खनन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है। जिसके बाद 3 अक्टूर 2017 को खनिज निरीक्षक सुरेन्द्र पटले के शपथपूर्वक कथन अंकित किए गए तथा 24 अक्टूबर 2017 को अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा खनिज निरीक्षक सुरेन्द्र पटले के दिए गए कथन पर प्रतिपरीक्षण किया गया तथा उनके तथ्य को स्वीकार करते हुए अनावेदक के अधिवक्ता 29 जनवरी 2017 को खनिज निरीक्षण का प्रतिपरीक्षण न करना अभिव्यक्त किए जाने के कारण प्रतिपरीक्षण समाप्त किया गया। जिसके बाद अनावेदक प्रकरणम में जब्त एक्सकेवेटर मशीन को सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 47/2017 प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायाधीश अनूपपुर ने 17 नवम्बर 2017 पारित अनावेदक का आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण अस्वीकार किया गया। जिस पर कलेक्टर ने ग्राम चचाई आबाद की शासकीय आराजी खसरा नंबर 1/304 सोन नदी स्थल बाबाकुटी शिथिलीकरण टैंक के समीप अवैध रूप से 94390 घनमीटर रेत का उत्खनन अनावेदक द्वारा बिना वैध प्राधिकार के कराए जाने के कारण अनावेदक कमलेश सिंह चंदेल निवासी चचाई तहसील अनूपपुर पर उत्खनित रेत की रायल्टी राशि 30 गुना 28 करोड 31 लाख 70 हजार अधिरोपित करते हुए वसूले किए जाने का आदेश दिया गया। उक्त अधिरोपित राशि शासकीय खजाने में जमा करने के पश्चात चालान प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्त एक्सकेवेटर मशीन मुक्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ शिव सिंह सहित अन्य कांग्रेसजनो जिनमें मयंक त्रिपाठी, राकेश गुप्ता, रियाज अहमद, संतोष अग्रवाल, भगवती शुक्ला, प्रेम कुमार त्रिपाठी, अनिल पटेल, पुरूषोत्तम पटेल, जयंत राव, राम खेलावन राठौर, योगेन्द्र राय, रेहाना बानो, तौहीद खान, रामाधार बैगा, बाबर खान, निरंजन यादव ने कलेक्टर द्वारा निष्पक्षता से लिए गए निर्णय पर आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही केवई नदी के जल स्तर को प्रभाव में डालने वाले कुछ असमाजिक तत्वो द्वारा लीज के विरूद्ध अन्य स्थानो से रेत का अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की है।

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