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स्व. दलपत सिंह की फोटो के साथ भाजपा प्रत्याशी द्वारा अपने माता-पिता की फोटो के साथ लगाकर प्रचार करने पर परिजनो ने जताई आपत्ति

बुधवार, 24 अप्रैल 2019

/ by News Anuppur

अनूपपुर। भाजपा के पूर्व सांसद स्व. दलपत सिंह की फोटो लगा भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह द्वारा क्षेत्र में पोस्टर, बैनर एवं पंपलेट के माध्यम से प्रचार किए जाने पर परिजनो ने रिटर्निंग आॅफीसर से आपत्ति जताते हुए फोटो पृथक किए जाने एवं भाजपा प्रत्याशी पर कार्यवाही की शिकायत की है। जहां स्व. दलपत सिंह के परिजनो ने रिटर्निंग अधिकारी व कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को लिखित शिकायत देते हुए बताया की हमारे पिता पूर्व सांसद स्व. दलपत सिंह परस्ते की फोटो वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह द्वारा अपने लोकसभा चुनाव में बिना हमारे व परिवार की सहमति के अपने पिता स्व. दलवीर सिंह एवं माता स्व. राजेश नांदिनी की फोटो के साथ सम्मिलित कर पोस्टर, बैनर एवं पंपलेट के माध्यम से प्राचार किया जा रहा है। जबकि हमारे पिता अपने जीवन पर्यन्त भाजपा पार्टी में रहकर कांग्रेस के स्व. दलवीर सिंह एवं स्व. राजेश नंदिनी के राजनीतिक प्रतिद्धांदी रहते हुए निर्वाचित हुए है। जिस भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह पर आचार संहिता का उलंघन का आरोप लगाते हुए स्व. दलपत सिंह के परिजनो ने वर्तमान भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग करते हुए अपने पिता स्व. दलपत सिंह परस्ते की फोटो प्रत्याशी के माता पिता की फोटो से पृथम करने की मांग की है। इसके पूर्व भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने भी अपने पिता कांग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व सासंद स्व. दलवीर सिंह एवं माता पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्व. राजेश नंदिनी की फोटो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह द्वारा अपने प्राचार वाहन के माध्यम से क्षेत्र में प्रचार किए जाने पर आपत्ति जताते हुए आचार संहिता का उल्लघंन किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर एवं कलेक्टर अनूपपुर चंद्रमोहन ठाकुर के पास आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह के खिलाफ 19 अप्रैल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जिसके बाद शिकायतकर्ता एवं विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं जवाब का अवलोकन करने के बाद कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर चंद्रमोहन ठाकुर ने स्पष्ट किया की किसी भी व्यक्ति विशेष का चित्र इस्तेमाल करने के पूर्व उसकी या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उनके वैधानिक वारिसान की अनुमति होना आवश्यक होता है। जिसके बाद 20 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह को स्व. दलवीर सिंह एवं स्व. राजेश नंदिनी की फोटो का प्रयोग करने से विरत रहने का आदेश दिया है।

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