अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उपखंड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू के आदेश को ध्यान से पढ़ें एवं छूट के बिंदु का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। जिसमे
1. आवागमन के लिए सभी बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि पर रोक नहीं है। लोग रेलवे स्टेशन, अपने कार्यस्थल और टीकाकरण के लिए जाने हेतु इसका उपयोग करेंगे।
2. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बन्द नहीं रहेंगी जिसमें राशन/pds/किराना/सब्ज़ी/फल/दूध/अंडा/मांस की दुकानें सम्मिलित हैं। कृपया इन दुकानों को बंद न करें। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सोशल डिस्टेन्स के गोले, सब्ज़ी के ठेले/रेडी अथवा सब्ज़ी मंडी को खुले मैदान में शिफ्ट करने का निर्णय विकासखंड स्तर पर ले सकते हैं।
3. फीवर क्लिनिक, सैंपल टेस्टिंग, पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन, उनको दवा का पहुंचना, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना और टीकाकरण अभियान *ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य* हैं। कृपया अपनी और अपनी टीम की ऊर्जा उसपर ज़्यादा लगाएं।
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