77 हितग्राहियों के शौचालय निर्माण में 9 लाख 24 हजार हड़पने का आरोप
अनूपपुर। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वीकृत शौचालय निर्माण कार्य में 77 हितग्राहियों के नाम पर कूट रचना करते हुये 9 लाख 24 हजार की राशि के भुगतान नही होने तथा जांच के दौरान उक्त राशि को हड़पने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर जनपद जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत गोधन के पूर्व रोजगार सहायक वीरेंद्र केवट को जिला पंचायत सीईओ ने 31 जनवरी से 1 मार्च तक जिला जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक वीरेंन्द्र केवट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 77 हितग्राहियों के नाम पर कूट रचित करते हुये 9 लाख 24 हजार की राशि को हड़प लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर वसूली का आदेश देते हुये जिला पंचायत के खाते में उक्त राशि जमा जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था, परंतु संबंधित द्वारा वसूली राशि जमा नहीं करने पर 24 मई को न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष में सुनवाई कर वीरेंद्र केवट से राशि वसूली हेतु भी आदेशित किया गया था। किन्तु राशि जमा नहीं होने पर अपर कलेक्टर (विकास) अभय सिंह ओहरिया ने मंगलवार को पूर्व ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गोधन को मामला मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की धारा 2 जा, फौ,के तहत 31 जनवरी से 1 मार्च तक जिला जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी करते हुए जिला जेल के जेलर को अनावेदक को 31 जनवरी को कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर में हाजिर कराने को भी कहा हैं। जिला पंचायत के विहित अधिकारी अपर कलेक्टर (विकास) अभय सिंह ओहरिया ने वसूली हेतु 25 जनवरी को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर वीरेंद्र केवट को अंतिम सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त राशि जमा कर 31 जनवरी को अपराह्न 2 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने तथा अनुपस्थिति एवं प्रस्तुत जवाब समाधान कारक न पाए जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के तहत जिला जेल की एक पक्षीय कार्रवाई की नोटिस देते हुए इसके लिए स्वतः ही उत्तरदाई होने का उल्लेख किया था, किन्तु वसूली राशि वीरेंद्र केवट पिता गजाधर केवट द्वारा जमा नहीं करने और समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर जिला पंचायत अपर कलेक्टर (विकास) अभय सिंह ओहरिया ने मंगलवार को पूर्व ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गोधन थाना तहसील जैतहरी को मामला मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की धारा 2 जा, फौ,के तहत 31 जनवरी से 1 मार्च तक जिला जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी करते हुए जिला जेल के जेलर को अनावेदक को 31 जनवरी को कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर में हाजिर कराने को भी कहा हैं।
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