अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिर्स्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 254/17, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 65/2017, धारा 452, 323, 34 भादवि के आरोपी मोहन सिंह गोंड पिता डोमारी सिंह गोंड उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम छाता पटपर, जुनहाटोला को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास तथा 2 हजार के अर्थदंड दिये जाने का आदेश पारित गया किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च 2017 की सुबह 8.30 बजे फरियादी डोंगर सिंह गोंड और उसका दामाद रामप्रसाद एवं बेटी धिरजिया बाई घर पर थे, तभी उसके भतीजे चरकू एवं मोहन उसके घर के अंदर आये और अपशब्दो का प्रयोग करते हुये अपने हिस्से की जमीन अपनी लडकी धिरजिया बाई के नाम करने की बात को लेकर विवाद करते हुये दोनों लोगो ने पास में पडी लकडी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। हल्ला गुहार करने पर रामप्रसाद और धिरजिया बाई ने बीच बचाव किया, जिससे उनको भी चोटें आई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जैतहरी द्वारा अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया, अभियुक्त चरकू सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु होने से आरोपी मोहन सिंह गोंड पिता डोमारी सिंह गोंड को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया।
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