शेष 6 आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास की सजा
अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल के सत्र प्रकरण क्रमांक 01/16 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 310/2015, धारा 420, 409, 467, 468, 471, 34 भादवि के आरोपी कृतज्ञ गोयल को आजीवन कारावास एवं आरोपी सरिता सिंह, नीरज अग्रवाल, छोटेलाल जायसवाल, कुसुम सिंह, विनोद नामदेव एवं प्रीतेछ कछवाला को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र भदौरिया द्वारा की गयी।
मामले की जानकारी के अनुसार आरोपी कृतज्ञ गोयल ने माह मई 2014 से जुलाई 2015 के मध्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमेहड़ी में सहायक ग्रेड-3 के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए अध्यापक संवर्ग के मानदेय की राशि 1 लाख 49 हजार 400 रूपयें का भुगतान करने हेतु अधिकृत होते हुए तथा कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर में लोक सेवक होते हुए म.प्र. शासन की 43 लाख 70 हजार रूपये की राशि का सह अभियुक्तगण सरिता सिंह, नीरज अग्रवाल, छोटेलाल जायसवाल, कुसुम सिंह, विनोद नामदेव, प्रीतेछ कछवाला, विकास निगम व मनीषा तिवारी के खाते में भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया तथा बाद में उक्त राशि को वापस प्राप्त कर स्वयं के उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग कारित किया एवं कूटरचित देयक एवं एक्सल शीट आदि तैयार कर बेईमानीपूर्वक गबन करते हुये अपराध कारित किया। जिस पर न्यायालय ने लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र भदौरिया के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण को उक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है।
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