2 लाख 40 हजार के अर्थदंड से किया गया दंडित
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल के विशेष प्रकरण क्रमांक 01/22, थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 227/2021, धारा 20 बी/8 एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों रघुनाथ साहू पिता स्व. लखनलाल साहू उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली जिला सुंदरगढ (उडीसा), राजेश सिंह पिता स्व. रामरतन सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी गोपूवदीपाली जिला सुन्दरगढ (उडीसा) को दोषी पाते हुए दोनो आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस)/अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई 2021 की रात लगभग 11 बजे फुनगा चैकी के सामने हाईवे पर वाहन पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। जहां चमन चैक तरफ से आ रही बिना नंबर की कार एवं पिकअप वाहन के चालक ने पुलिस को देखते हुए उक्त दोनों वाहनों को मोड़कर कोतमा की ओर भागने लगे, तभी फुनगा एवं भालूमाडा पुलिस ने दोनो वाहनों का पीछा किया कर उन्हे वाहन को रोकावाया गया तथा जांच के दौरान पिकअप वाहन में लोड़ 13 बोरियों मंे गांजा के 140 पैकेट वजन लगभग 6 क्विंटल 8 किलो 240 ग्राम तथा कार में 72 किलो 650 ग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिसे पुलिस ने जब्त करते हुये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके आरोप में न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।
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