3 माह की सजा के साथ 1 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 672/19, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 114/2019, धारा 294, 323, 506 भाग-2, 34 भादवि के आरोपीगण पंचराम राठौर पिता बन्धु प्रसाद राठौर उम्र 40 वर्ष, प्रमिला राठौर पति पंचराम राठौर उम्र 38 वर्ष दोनो निवासी ग्राम चोरभठी को दोषी पाते हुए दोनो को 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून 2019 को समय 9.30 बजे फरियादी गेंदलाल राठौर और उसके पिता अपने कच्चे घर को आंगन व रास्ता के लिये तोड़वा रहे थे, तभी उसकी भाभी प्रेमिला राठौर ने अपने ससुर को अपशब्दो कहते हुये लाठी से मारने लगी, तब देवर ने अपनी भाभी प्रेमिला को रोका। इस बीच गेंदलाल का भाई पंचराम घर से हथौड़ी लेकर आ गया, जिसे रोकने पर उसने अपशब्दो का प्रयोग करते हुये उसके पीठ व कमर में मारा दिया, जिससे वह गिर गया और उसके बाद उसे हाथ-मुक्का से मारने लगा। जिसके कारण गेंदलाल राठौर के बाये हाथ की कोहनी, पीठ, माथे में बाये तरफ चोट आई और उसके पिता को पीठ, कंधे में चोटे आई थी। हल्ला मचाने पर लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। तब पंचराम ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर जैतहरी पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लेते हुये अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।
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