राशि खयानत करने पर 7 के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट, सहायक यंत्री व उपयंत्री से भी वसूली के आदेश
अनूपपुर। शासकीय राशि का दुरूपयोग करने पर ग्राम पंचायत लतार के पूर्व सरपंच, उप सरपंच व सचिव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने तथा पंचायत लोकधन की राशि खयानत करने के मामले में 7 लोगों के विरूद्ध जिला पंचायत सीईओ ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इतना ही नही ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी में वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के विरूद्ध 4.85 लाख के खेत तालाब स्वीकृति मामले में सहायक यंत्री, उपयंत्री, सरपंच व सचिव के विरूद्ध राशि वसूली का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नही अभी ग्राम पंचायत लतार में पीएम आवास योजना में रोजगार सहायक व तत्कालीन सचिव नरेश प्रसाद पर निलंबिन की कार्यवाही के साथ ही एफआईआर के निर्देश है।
जानकारी के अनुसार जनपद अनूपपुर के ग्राम पंचायत लतार में हुये निर्माण कार्यो की शिकायत पर गठित की गई जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन पर ग्राम पंचायत लतार की पूर्व सरपंच रनिया बाई, पूर्व उप सरपंच राजेन्द्र मिश्रा, सचिव ददनराम केवट द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य राशि 27 लाख 28 हजार 400 का शासन के राशि का आहरण कर दुरूपयोग किए जाने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया ने जनपद अनूपपुर के सीईओ को संबंधितों के विरूद्ध शासकीय राशि का अवैधानिक रूप से भुगतान कर राशि गबन किए जाने में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया जाकर प्रतिवेदन तीन दिवस में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
राशि खयानत मामले में 7 लोगों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट
अपर कलेक्टर विकास एवं विहित अधिकारी (पंचायत) अभय सिंह ओहरिया ने पंचायत लोकधन की राशि खयानत करने के संबंध में तहसील जैतहरी के ग्राम पंचायत सिवनी के पूर्व सरपंच पूरन कोल पिता महावीर कोल व सचिव ग्राम पंचायत धनगवां (पश्चिम) विजय पटेल पिता सोहनलाल पटेल, तहसील कोतमा के ग्राम पंचायत गुलीडांड़ के पूर्व सरपंच राममिलन शर्मा तथा तहसील राजेन्द्रग्राम अंतर्गत ग्राम पंचायत अल्हवार निवासी ठेकेदार यदुवंश नायक पिता माखन नायक, ग्राम पंचायत सरई निवासी सुनील सिंह परस्ते पिता दुक्खू सिंह ठेकेदार, ग्राम पंचायत भेजरी के तत्कालीन सचिव वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत बहपुर गुलाब प्रसाद साकेत पिता राजबलि साकेत, ग्राम पंचायत भेजरी के तत्कालीन सचिव वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत ताली फूलचंद्र सिंह पिता बुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय अपर कलेक्टर विकास (विहित प्राधिकारी पंचायत जिला पंचायत अनूपपुर) में पेश किए जाने हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
सहायक यंत्री, उपयंत्री सहित सरपंच-सचिव से राशि वसूली का आदेश
जनपद अनूपपुर के ग्राम पंचायत बेलिया बड़ी में वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के विरूद्ध 4.85 लाख के खेत तालाब स्वीकृति में कुल व्यय राशि 3.40 लाख का शासन के राशि का दुरूपयोग करने पर मंगलवार को वसूली का आदेश अपर कलेक्टर विकास एवं विहित अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर अभय सिंह ओहरिया ने दियें। संबंधितों को जिला पंचायत अनूपपुर के खाते में वसूली राशि 7 दिवस के अंदर जमा करने हेतु आदेशित किया गया है।
जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी में वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के विरूद्ध 4.85 लाख के खेत तालाब स्वीकृति में कुल व्यय राशि 3.40 लाख का शासन के राशि का दुरूपयोग करने पर तत्कालीन सहायक यंत्री एम.के. एक्का, तत्कालीन उपयंत्री मनरेगा रिन्कू सोनी व तत्कालीन सरपंच बेलियाबड़ी गुड़िया बाई व तत्कालीन सचिव वीरभद्र जोशी से 3.40 लाख का समानुरूप राशि 85-85 हजार की वसूली के आदेश अपर कलेक्टर विकास एवं विहित अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर अभय सिंह ओहरिया ने दियें। संबंधितों को जिला पंचायत अनूपपुर के खाते में वसूली राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी में धानवती पिता ददन सिंह निवासी ग्राम पकरिया ग्राम पंचायत लामाटोला जिनका जॉब कार्ड क्रमांक-02/31-ए है, जो ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी के निवासी नही हैं और न ही ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी के जॉबकार्डधारी हैं। उन्हें ग्राम पंचायत के निवासी नही होने के बाद भी मनरेगा अंतर्गत खेत तालाब की स्वीकृति दी गई। इस संबंध में दोषी संबंधित जनों के विरूद्ध जिला पंचायत द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इसके पश्चात भी इनके द्वारा न तो जवाब दिया गया और न ही उपस्थित हुए। जिस पर जिला पंचायत के विहित अधिकारी अपर कलेक्टर विकास द्वारा राशि वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।
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