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दो अलग-अलग प्रकरणों में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष कर सश्रम कारावास

दो अलग-अलग प्रकरणों में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 वर्ष कर सश्रम कारावास

शनिवार, 27 मई 2023

/ by News Anuppur

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्रमांक 27/19, थाना चचाई के अपराध क्रमांक 108/19 अंतर्गत धारा 363, 366, 343, 376(2)(छ) भादवि 5एल, 6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी सूरज बैगा पिता पन्चू बैगा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तुम्मीवार थाना चचाई को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 हजार 500 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी न्यायालय के एक अन्य विशेष प्रकरण क्रमांक 18/19 थाना चचाई के अपराध क्रमांक 322/16 अंतर्गत धारा 363, 366ए, 368, 120, 376, 376(2)(आई)(एन) भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अजय कुमार राजभर पिता स्व. किशन राजभर उम्र 19 वर्ष निवासी खटगी थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री वार्ड नंबर 8 बरगवां को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा प्रकरण के एक अन्य आरोपी राकेश केवट पिता स्व. चैतूराम केवट उम्र 23 वर्ष निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री बरगवां थाना चचाई को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है।

उपरोक्त दोनों मामले में राज्य की ओर से शाशि धुर्वे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की है। प्रथम प्रकरण की सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल 2019 को सुबह करीब 10 बजे पीड़ित अनूपपुर जाने को कहकर घर से निकली थी, परंतु घर वापस न आने पर उसकी पतासाजी किये जाने पर न मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए मामला विवेचना में लिया गया। पीड़िता के आरोपी सूरज बैगा के घर में होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को गवाहों के समक्ष दस्तयाब करते हुए पीडिता के परिजन को सूचना दी, पीड़िता को महिला आरक्षक के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल भेजा गया। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं उसके परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।

दूसरे प्रकरण में 10 नवम्बर 2016 को अवयस्क पीड़िता को अभियुक्त अजय राजभर द्वारा अन्य अभियुक्त राकेश केवट के साथ मिलकर पीड़िता को उसके माता-पिता के सम्मति के बिना व्यपहरित कर ग्राम बरगंवा में अपने पास रखकर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्संग की घटना कारित की जिसे पुलिस द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2018 को अभियुक्त के घर से 9 माह की बच्ची सहित बरामद करते हुए चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल भेजा गया। दौरान विवेचना पीड़िता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित करते हुए आरोपी अजय राजभर को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान समाप्ति पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपीगण् को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।


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