Responsive Ad Slot

ताजा खबर

latest

हत्या के दो अलग-अलग मामलों में 9 आरोपीगणों को आजीवन कारावास

हत्या के दो अलग-अलग मामलों में 9 आरोपीगणों को आजीवन कारावास

शनिवार, 1 जुलाई 2023

/ by News Anuppur

एक प्रकरण में 8 आरोपियों तथा एक अन्य प्रकरण में पति की हत्या के आरोप में पत्नी को आजीवन कारावास   

अनूपपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर एस.एस. परमार के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्रमांक 49/19 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 238/2019 अंतर्गत धारा 302, 307, 147, 148, 149, 449, 450, 458, 120बी भादवि 25, 27 आयुध अधिनियम एवं 3(2)(व्ही) एससीएसटी एक्ट के आरोपीगण गोपी कहार सहित 7 अन्य आरोपियों सभी निवासी वार्ड क्रमांक 10 शांति नगर अनूपपुर को मृतक फूलचंद गोंड एवं मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी की तलवार लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास एवं 45 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में राज्य की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने पैरवी की है। वहीं इसी न्यायालय में अन्य प्रकरण क्रमांक 59/22 थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 149/2022 अंतर्गत धारा 302 भादवि में महिला आरोपी रामकली सिंह गोंड पति परमेश्वर सिंह गोंड उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला थाना जैतहरी को अपने पति की कुल्हाडी मारकर हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में राज्य की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने पैरवी की है।


घटना की जानकारी के अनुसार ग्राम कोयलारी थाना करनपठार निवासी मृतक फूलचंद गोंड अनूपपुर के शांतिनगर में तिपान नदी के किनारे मकान बनाकर रहता था। शांतिनगर में स्थित मृतक के मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर आरोपीगण ने 8 जुलाई 2019 को शहजाद मुसलमान ने अपने साले शनि पनिका, भाई सलीम, मित्र कौशल सिंह गोंड, गोपी कहार, भीम उर्फ दिलीप पनिका, पिंटू सिंह गोंड एवं राजकुमार उर्फ भीमसेन महरा को बुलाया तथा शहजाद ने शनि पनिका के माध्यम से बेला बाई पनिका के यहां से अपने घर पर शराब मंगाकर सबको पिलाया और फूलचंद की हत्या करने की नियत से फूलचंद के घर रात्रि 10.30 बजे पहुंचे सम्पति बाई घर से निकली तो शहजाद ने अपने साथियों सहित सम्पति बाई से मारपीट किया। तत्पश्चात फूलचंद के नदी किनारे वाले घर में घुसकर सभी ने एक राय होकर लाठी-डंडों से फूलचंद से मारपीट की, शहजाद ने फूलचन्द के गिरने के बाद गले पर पैर रखकर दबा दिया, जिससे फूलचंद की दम घुटने से मृत्यु हो गई। हल्ला गुहार सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे फूलचंद का भाई फूल सिंह तथा उसकी पुत्री भारती एवं फूलचंद के कमरे में सो रही गुडडी उर्फ रिंकी कोल बाहर की ओर भाग गये और नदी के किनारे झाडियों में छिप गये, फूलचंद के यहां मौजूद मृतक मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी तथा फूल सिंह की पत्नी बसंती बाई ने बीच-बचाव किया तो शहजाद एवं उसके साथियों ने बसंती बाई के ऊपर भी प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया। मुक्कू उर्फ मुरली मनोहर सोनी निकलकर भागना चाहा तो शहजाद मुसलमान बोला कि इसको पकड लो साले को, ले चल के तिगड्डे पर मारते हैं, नंदा यादव के घर के सामने रात्रि 11 बजे 9 जुलाई 2019 को देर रात तक उक्त 8 लोगों ने मुरली मनोहर को घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट करते रहे और उसकी हत्या कर सभी फरार हो गये। तत्पश्चात पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां विचारण पश्चात न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को उपरोक्त दंड से दंडित किया है।

इसी न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के अन्य प्रकरण क्रमांक 59/22 थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 149/2022 अंतर्गत धारा 302 भादवि में महिला आरोपी रामकली सिंह गोंड उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला थाना जैतहरी को अपने पति की कुल्हाडी मारकर हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

घटना की जानकारी के अनुसार फरियादी भूपेन्द्र सिंह धुर्वे ने थाना जैतहरी में आकर सूचना दी कि परमेश्वर सिंह गोंड निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला उसके ससुर हैं, 5 अप्रैल 2022 को सुबह 8.30 बजे उसकी बहन विमला बाई उसे फोन से बताई कि उसकी सास रामकली एवं ससुर परमेश्वर सिंह के बीच लडाई-झगडा हुआ है और उसके ससुर के सिर, गर्दन में धारदार कुल्हाडी से मारकर हत्या कर दी है। ससुर परमेश्वर सिंह एवं सास रामकली सिंह दोनों आपस में लडाई-झगडा करते रहते थे। 4 अप्रैल 2022 की रात में भी ससुर एवं सास के मध्य लडाई-झगडा हुआ था, इसी कारण रात में ससुर परमेश्वर सिंह को घर के अंदर सोते समय सास रामकली ने धारदार कुल्हाडी से ससुर के बांये कान के पीछे, सिर, गर्दन में मारकर गहरी चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। फरियादी की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय द्वारा महिला आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।  


कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

'
Don't Miss
© all rights reserved
made with NEWSANUPPUR