अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 100/2019, थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध क्रमांक 154/2019, धारा 302 भादवि के आरोपी बिसहुआ सिंह मरावी पिता सुखलाल सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम गिरारी थाना राजेन्द्रग्राम को अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह को लेकर गला दबा कर हत्या करने के आरोप में 26 सितम्बर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी के अनुसार 9 जून 2019 को सूचनाकर्ता कुंदर सिंह ने थाना राजेन्द्रग्राम में उपस्थित होकर सूचना दिया कि वह ग्राम धरमदास का रहने वाला है। 8 जून 2019 को 2 बजे घर से अपनी छोटी बहन मीराबाई की शादी का न्योता देने हरई, डोकराटोला होते हुए लाला सिंह के साथ लगभग 3 बजे अपनी बडी बहन मुन्नीबाई निवासी गिरारी के घर पहुंचा, जहां घर के अंदर परछी में उसकी बहन सोई थी। उसने अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नही देने पर उसने अपनी बहन के ऊपर से साल हटाकर देखा तो मुन्नीबाई मृत अवस्था में पडी थी। जिसके मुंह से खून निकलकर गाल में जम गया था। इसके बाद वह अपने घर धरमदास गया और अपने माता-पिता को इसकी जानकारी देते हुये रिपोर्ट करने थाना पहुंचा। सूचना पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई तथा विवेचना के दौरान मृतिका के पति बिसहुआ पर संदेह जताते हुये उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जहां आरोपी पति ने मृतिका के चरित्र पर शंका कर घर की परछी में अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या स्वीकार किया। मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई, जहां पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।
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