उक्त आदेश के पालन में रामनगर थाना प्रभारी अरविंद जैन द्वारा 11 अक्टूबर को पुलिस बल के साथ उक्त दोनों जिला बदर (तड़ीपार) संजीव मिश्रा एवं राम भजन महरा को आदेश तमिल कराया जाकर उक्त दोनों आरोपीगण को अपने साथ मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर छत्तीसगढ़ के जिला एमसीबी के थाना मनेन्द्रगढ़ ले जाया जाकर आगामी 1 साल बाद के लिए जिला बदर (तड़ीपार) आदेश तामील किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारी को आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जाने किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
Anuppur News: तड़ीपार दो अपराधियों को रामनगर पुलिस ने किया जिला से बाहर
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अनूपपुर। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूपपुर आशीष वशिष्ठ द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना रामनगर क्षेत्र के दो आदतन अपराधियों रामभजन मेहरा निवासी टिमकीटोला एवं संजीव मिश्रा निवासी आमाडांड का जिला बदर (तड़ीपार) आदेश पारित किया गया है। जिसमें म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 1 धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत आदतन अपराधी संजीव मिश्रा पिता रामनरेश मिश्रा उम्र 36 वर्ष निवासी आमाडांड थाना रामनगर एवं राम भजन मेहर पिता सुखी लाल मेहरा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम टिमकीटोला थाना रामनगर को अनूपपुर जिला सहित सरहदी जिला शहडोल, उमरिया एवं डिंडोरी की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधि के लिए (तड़ीपार) निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
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