अनूपपुर। रोजगार दिलाने के नाम से नाबालिग वा उसकी सहेली को बहला फुसलाकर आरोपी द्वारा कोतमा लाने के बाद नाबालिक के साथ गोविंदा नर्सरी में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जाहिद खान पिता पप्पू खान उम्र 26 वर्ष निवासी गोविंदाके खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 एवं 3,4 पास्को एक्ट एवं 3(2)5 एसीएसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले विवेचना में लिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पूर्व में भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है।
मामले की जानकारी देते हुए कोतमा थाना प्रभारी सुन्द्रेश मरावी ने बताया कि शहडोल जिले में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने 1 मई को थाना पहुंच शिकायत दर्ज कराई कि 24 अप्रैल को वह अपनी सहेली के साथ अमलाई रेल्वे स्टेशन गई थी, इस दौरान अमलाई रेल्वे स्टेशन पर उसे जाहिद खान मिला तथा दोनो को रोजगार दिलाने के नाम पर बहलाते फुसलाते हुए ट्रेन में बैठाकर कोतमा ले आया और पीडि़ता के साथ गोविन्दा के नर्सरी में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। जिस पर पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. इसरार मन्सूरी द्वारा थाना प्रभारी कोतमा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु किया गया है।
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