अनूपपुर। जिला बदर किए गए आदत अपराधी लवकुश पिता स्व. परशुराम शुक्ला निवासी ऊर्जा नगर को जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर 10 मई की शाम 5 बजे नगर में घूमते पाए जाने की सूचना पर बिजुरी पुलिस ने मुखबिर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर पकड़ते हुए उसके खिलाफ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार करते हुए 11 मई को न्यायालय में पेश किया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर आशीष वशिष्ठ द्वारा पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र ङ्क्षसह पवॉर के प्रतिवेदन पर लवकुश शुक्ला उम्र 30 वर्ष के विरूद्ध बीते 4 वर्षो में चोरी, लूट, आम्र्स एक्ट, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दिए जाने के लिए कुल 29 अपराधिक प्रकरण बिजुरी सहित अन्य थानों में दर्ज होने पर 23 अक्टूर 2023 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1ए धारा 5 क की कंडिका (क) एवं (ख) तथा पठित धारा 7 के अंतर्गत अनूपपुर जिले की सीमा से लगे शहडोल, उमरिया, डिंडौरी की सीमाओं से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया था।
उक्त जिला बदर किए गए आदतन अपराधी को जिला बदर के आदेश के उल्लघंन कर नगर में घूमते पाए जाने पर मुखबिर की सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. इसरार मन्सूरी के निर्देशन में बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह, उप निरीक्षक सोने सिंह परस्ते, आरक्षक लक्ष्मण डांगी, महिला आरक्षक संगम तोमर, आरक्षक रामनिवास गुर्जर एवं चालक आरक्षक अनिल मरावी द्वारा घेराबंदी की गई, जहां आरोपी लवकुश शुक्ला पुलिस को देख कर एक टूटे मकान में छिप गया था, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ते हुए न्यायालय में पेश किया गया।
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