विधि विरूद्ध अधिकारिता विहीन आदेश पारित करने पर हुई कार्यवाही
अनूपपुर। कमिश्रर शहडोल बीएस जामोद ने कलेक्टर के प्रतिवेदन पर 4 जुलाई को प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त बिजुरी तहसील कोतमा राजेन्द्र दास पनिका को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य पाए जाने पर म.प्र. सिविल नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में नियत किया गया है।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के पत्र क्रमांक 2138, दिनांक 22 मई 2024 के प्रतिवेदन पर प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त बिजुरी तहसील कोतमा द्वारा स्वेछा पूर्वक मनमानी रूप से शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरित कार्यवाही किया जाना पाए जाने एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण में तत्परतापूर्वक कार्यवाही नही किए जाने के साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3736, दिनांक 6 जून 2024 को जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत न करने तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विधि विरूद्ध अधिकारिता विहीन आदेश पारित करने एवं शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य किए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होने से दंडनीय पाया गया था।
जहां कलेक्टर के पत्र वा प्रतिवदेन के आधार पर कमिश्रर शहडोल ने म.प्र. सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत राजेन्द्र दास पनिका प्रभारी नायब तहसीलदार, वृत्त बिजुरी तहसील कोतमा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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