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Anuppur News: 12 लाख के शासकीय खाद्यान्न की हेराफरी के मामले में विक्रेता अनुराग पर मामला दर्ज

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मंगलवार, 10 सितंबर 2024

/ by News Anuppur

 

उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नंबर 1
उचित मूल्य की दुकान खोड़री नंबर 1

मामला उचित मूल्य की दुकान खोड़री नंबर 1 एवं मझौली का

अनूपपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर जमकर पलीता लगाया जा रहा है, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोठी के उचित मूल्य की दुकान खोड़री  नंबर 1 एवं उचित मूल्य दुकान मझौली में शासकीय खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले से सम्बंधित खबर पर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा खाद्य संज्ञान में लेते हुए खाद्य विभाग को जांच के निर्देश दिए गए थे। जहां कोठी समिति द्वारा उक्त दोनो दुकान का आवंटन विक्रेता अनुराग पांडेय को किया गया था, उक्त मामले की जांच 1 सितम्बर को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय द्वारा मौके पर जाकर दुकान के स्टॉक का मिलान किया गया, जहां दोनो दुकान में 12 लाख रूपए के शासकीय खाद्यान्न के हेराफेरी एवं अफरा-तफरी किए जाने का मामला सामने आया, जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया, जहां कलेक्टर ने उक्त दोनो दुकान के विक्रेता अनुराग पांडेय  पिता अरुण पांडेय निवासी गुलीडांड बिजुरी के खिलाफ दो अलग-अलग कोतमा एवं बिजुरी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है।

यह है मामला

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोठी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोड़री नंबर 1 एवं शासकीय दुकान मझौली में विक्रेता अनुराग पांडेय द्वारा हितग्राहियों से पीओएस मशीन में अंगूठा (बॉयोमेट्रिक) लगवाकर उन्हे राशन वितरण नही किए जाने की जांच खाद्य विभाग द्वारा की गई, जांच में शासकीय दुकान खोडऱी के स्टॉक के 6 लाख 60 हजार 669 रूपए की खाद्यान्न कम पाए जाने पर कोतमा थाना में 10 सितम्बर को विक्रेता अनुराग पांडेय के खिलाफ धारा 318(4), 316(5) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया, वहीं शासकीय उचित मूल्य की दुकान मझौली की जांच में 5 लाख 22 हजार 490 रूपए का खाद्यान्न की अफरा-तफरी के मामले में बिजुरी थाना में 10 सितम्बर को विक्रेता अनुराग पांडेय के खिलाफ धारा 316(5) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई है। 

खोडऱी में 660669 रूपए के खाद्यान्न की कालाबाजारी

शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नंबर 1 के विक्रेता अनुराग पांडेय द्वारा शासकीय खाद्यान्न की अफरा तफरी कर अनैतिक लाभ अर्जित किया गया था, जहां कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय ने उक्त दुकान की जांच की गई, जहां जांच के दौरान एईपीडीएस पोर्टल में दर्ज स्टॉक के आधार भौतिक सत्यापन किए जाने पर दुकान में 134.06 क्विंटल चावल, 47.59 क्विंटल गेहूं, 3.24 क्विंटल नमक एवं 21 किलो शक्कर कम पाया गया, जिसे विक्रेता द्वारा अनैतिक लाभ अर्जित किया जाकर शासन को 6 लाख 60 हजार 669 रूपए की क्षति शासन को पहुंचाई गई। 
शासकीय उचित मूल्य की दुकान मझौली
शासकीय उचित मूल्य की दुकान मझौली

मझौली में 522490 रूपए के खाद्यान्न की अफरा-तफरी

खाद्य विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान मझौली में स्टॉक खाद्यान्न की जांच की गई, जहां जांच के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने पर दुकान के स्टॉक में 104.09 क्विंटल चावल, 41.21 क्विंटल गेहॅूं, 1.63 क्विंटल नमक एवं 26 किलो शक्कर अनुमानित कीमत 5 लाख 22 हजार 490 रूपए की कम पाया गया, जहां जांच के दौरान विक्रेता द्वारा शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी कर अनैतिक लाभ कमाते हुए शासन को लाखों रूपए की क्षति पहुंचाई गई। 

गरीबों के हक में डाला गया था डांका

पूरे मामला सामने आने के बाद आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धनगवां के शासकीय उचित मूल्य की दुकान महुदा एवं चोरभठी का सामने आया। जहां के विक्रेता दिनेश सिंह राठौर द्वारा भी गरीबों को उचित दर पर वितरण किए जाने के मामले में 11 लाख के खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। उक्त दोनो दुकानों का आवंटन भी दिनेश सिंह राठौर को ही था। जिसने पीओएस मशीन में गरीब हितग्राहियों का अगूंठा लगाकर उन्हे बिना वितरण किए खाद्यान्न के स्टॉक का अवैध रूप से विक्रय कर अनैतिक लाभ अर्जित करते हुए शासन को लाखों रूपए की क्षति पहुंचाते हुए शासन की कल्याणकारी योजनाओं का पलीता लगाया गया है।

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