अनूपपुर। अनूपपुर पुलिस ने जिला बदर के आरोपी फैजान शफी उर्फ छोटकू पिता मोहम्मद मुस्लिम मुसलमान उम्र 26 वर्ष निवासी दफाई कैम्पस नंबर 3 भालूमाड़ा वार्ड नंबर 11 को 7 सितम्बर को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगर के इंदिरा तिराहा से पुरानी बस्ती रोड जाते हुए गिरफ्तार करते हुए जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस एवं धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन ने बताया कि आदतन आरोपी फैजान शफी जिसके खिलाफ थाना भालूमाड़ा में मारपीट, झगड़ा, शासकीय कार्य में बाधा डालना, आम्र्स एक्ट, महिलाओ के साथ मारपीट, अश्लीलता एवं एससीएसटी एक्ट के कुल 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसे कलेक्टर न्यायालय द्वारा 16 अप्रैल को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करते हुए अनूपपुर जिला सहित पड़ोसी जिला शहडोल, उमरिया, डिंडौरी की सीमाओ से निष्कासित किये जाने का आदेश जारी किया गया था। जिसके जिला मुख्यालय इंदिरा तिराहे से बस्ती रोड़ जाने की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। जहां आरोपी के खिलाफ जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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