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एसपी के सख्‍त निर्देश: वाहन पर रेडियम रिफ्लेक्टर न लगने पर होगी कार्रवाई

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रविवार, 24 नवंबर 2024

/ by News Anuppur

पुलिस अधीक्षक मोतीउर्र रहमान
पुलिस अधीक्षक मोतीउर्र रहमान

तीन नो-इंट्री पॉइंट में यातायात विभाग ने चालको को रेडियम का समझाया महत्‍व

अनूपपुरअनूपपुर-चचाई मार्ग में 20 नवम्‍बर बुधवार की रात ग्राम परसवार में तेज रफ्ताबाइक में सवार तीन युवक नो-इंट्री पॉइंट में सड़क किनारे खड़े हाईवा ट्रक के पीछे टकराने से तीनों बाइक चालक संकेत सोंधिया पिता मुन्नालाल सोंधिया उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड 2 पटोला टोला, प्रीतम कहार पिता स्व. शोभा कहार उम्र 24 वर्ष वार्ड 4 अनूपपुर एवं विष्णु यादव पिता छिल्लू यादव उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड 12 चंदासटोला की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मोतीउर्र रहमान ने सड़क दुर्घटना में हुए तीन युवको की मौत के बाद यातायात पुलिस को जिला मुख्‍यालय मे बनाये गए तीनों नो-इंट्री पॉइंट में खड़े भारी वाहनों के चालको को पार्किंग लाइट एवं रेडियम रिफ्लेक्टर का महत्व समझाया गया एवं रात्रि के समय वाहन को रोड के बाएं साइड किनारे खड़ा करने, पार्किंग लाइट जलाए रखने, वाहन के पीछे लगे रेडियम की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए। जिससे रात्रि के समय रेडियम रिफ्लेट हो और पीछे से आ रहे अन्य वाहनों के टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

एसपी मोतीउर्र रहमान ने बताया कि सर्द मौसम के साथ कोहरे की चादर भी रात में दिखाई देने लगी है, ऐसे में इस दौरान होने वाले सड़क हादसों की रोकथाम के लिए यातायात विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किए जाने के साथ ही अभियान चलाकर वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाये जाने के निर्देश दिए गए है। मगर इसके बाद भी कुछ लोग रेडियम रिफ्लेक्टर की अनदेखी कर रहे हैं। एैसा ना करने वा अनदेखी करने वाले भारी वाहन के चालको पर समझाईश के बाद कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने बताया कि सर्दी में कोहरे के बीच अक्सर सामने चल रहा वाहन नजर नहीं आता है और कई बार दुर्घटना हो जाती है। इन हादसों को रोकने के लिए कदम उठाया गया है, जिसमें विभाग की ओर से अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए जाएगे, जिससे रात के दौरान सामने व पीछे से आ रहे वाहनों के चालक एक दूसरे वाहन को देख सकें। विभाग का मानना है कि यदि वाहन में रिफ्लेक्टर लगे होंगे, तो रात के समय होने वाले हादसों में कमी आएगी। बिना रिफ्लेक्टर के चलने वाले वाहनों के प्रथम व दूसरी बार उल्लघंन पर नए नियमों से जुर्माना का प्रावधान है। प्रत्येक वाहन चालक को निर्धारित रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए, जिससे हादसों को रोकने के साथ ही चेकिग के दौरान कार्रवाई से बचा जा सके।

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