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हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, फरार अरोपी का फैसला सुरक्षित

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मंगलवार, 10 दिसंबर 2024

/ by News Anuppur

अनूपपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की थाना चचाई में हत्या के आरोपी संजय कोल पिता पन्नालाल कोल निवासी चचाई बस्ती को आजीवन कारावास एवं 3 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि 5 नवम्बर 2021 दीपावली के दूसरे दिन की रात मृतक 42 वर्षीय कमलभान दो पहिया वाहन से बाजार गया था और थोड़ी देर बाद घर के गिरने की आवाज आई, तब अविनाश आवाज सुनकर बाहर निकला, तो देखा कि कमलभान को अज्जू कोल फावड़ा के बेट से उसका भाई संजय कोल लोहे की राड से मारपीट कर रहे थे। अविनाश बीच-बचाव किया तो अज्जू कोल ने फावड़े के बेट से तथा संजय कोल रॉड से मारपीट करने लगे। मारपीट से अविनाश को गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया, तो पता चला कि कमलभान की मृत्यु हो गई है। चचाई पुलिस ने अपराध अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया तथा न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया। जहां प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने मामले का विचारण पश्चात आरोपी संजय कोल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं फरार आरोपी अज्जू कोल होने से उसके संबंध में निर्णय नहीं नहीं दिया।

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